गाजियाबाद में पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी हुई है। जिला प्रशासन के अनुसार बढ़े हुए केस गाजियाबाद से दिल्ली आने-जाने वालों से संबंधित है। यही वजह है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति के आधार पर जिला प्रशासन ने दिल्ली-गाजियाबाद सीमा को पहले की तरह यानी लॉकडाउन-2 की तरह सील करने का निर्णय लिया है।

अब सिर्फ दिल्ली व केंद्र सरकार में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों को ही आने-जाने की इजाजत दी जाएगी। एंबुलेंस व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को भी प्रवेश दिया जाएगा। दिल्ली में कार्यरत लोगों को सुबह नौ बजे से पहले निकासी और शाम छह बजे के बाद प्रवेश दिया जाएगा। शिफ्टों में काम करने वाले लोगों को वैध पास में इजाजत दी जाएगी।

ये होंगे नियम

  • भारी वाहन, ट्रकों से माल ढुलाई करने वाले वाहनों, बैंकिंग सेवाओं से जुड़े आवश्यक वाहनों और आवश्यक वस्तुओं एवं दवाइयों से जुड़े वाहनों को बिना किसी पास के गाजियाबाद की सीमा से बिना किसी पूछताछ के निकलने की अनुमति रहेगी।
  • डॉक्टर, पैरामेडिकल कर्मी, पुलिस, बैंक कर्मियों के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। इनका परिचय पत्र यातायात के लिए पर्याप्त होगा और उन्हें मान्यता प्राप्त होगी।
  • एंबुलेंस बिना किसी रोक-टोक के आवागमन सुनिश्चित करेगी।
  • भारत सरकार में कार्य करने वाले उप सचिव और उसके ऊपर के अधिकारी जो गाजियाबाद से दिल्ली जाते हैं, उन्हें केवल अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। उसे मान्यता प्राप्त करते हुए आवागमन में छूट रहेगी।
  • मीडिया कर्मियों को केवल अपना अधिकृत परिचय पत्र दिखाना होगा। उसे मान्यता प्रदान करते हुए आवागमन में छूट प्रदान होगी।
  • इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में अगर कोई पास केंद्र या दिल्ली सरकार के किसी भी सक्षम स्तर से जारी किया जाता है तो उसको पूरी मान्यता दी जाएगी।
  • सीमा में प्रवेश और निकासी सिर्फ सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही हो सकेगी। हालांकि अलग-अलग शिफ्टों में काम करने वाले आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मियों को इससे छूट रहेगी।
  • दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में जाने वाले अधिवक्ताओं को परिचय पत्र दिखाने पर आने-जाने दिया जाएगा।
  • आवश्यक कार्य से दिल्ली आवागमन हेतु लिंक पर गुणावगुण के आधार पर ई-पास प्रदान करने की व्यवस्था जारी रहेगी।

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