कल ही मुज़फ़्फ़रपुर नाउ ने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमे ट्विटर पर हो रहे ट्रेंड शिक्षक नियोजन नही तो वोट नही की बात की थी।

 

इस मामले को लेकर सरकार भी जग गई है..उसने आनन फानन में कोर्ट को चिट्ठी लिख दी है.की जल्द से जल्द सुनवाई कर बहाली को कैसे भी शुरू करने के आदेश दे।

 

बिहार में 90000 शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू करने को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता को पत्र लिखा है। बिहार सरकार की तरफ से अधिवक्ता को कहा गया है कि 17 दिसंबर 2019 के नियोजन संबंधी आदेश पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है और अगली तिथि 7 सितंबर निर्धारित की है।

 

आरके महाजन ने अपने पत्र में कहा है कि पटना हाई कोर्ट के उक्त आदेश से प्राथमिक शिक्षक नियोजन की कार्रवाई करने में बाधा उत्पन्न हुई है। उक्त दोनों केस में विभाग द्वारा प्रति शपथ और IA दायर करने की कार्रवाई की जा रही है।

इसलिए आपसे अनुरोध है कि दोनों वादों पर जल्दी सुनवाई हेतु हाई कोर्ट से अनुरोध करें और विभाग का पक्ष रखें।