ऑफिस में तोड़फोड़ के खिलाफ कंगना की याचिका पर बीएमसी का एक और हलफनामा, जानें क्या कहा

एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऑफिस में हुई तोड़फोड़ के मामले में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अन्य हलफनामा दायर किया है। इस हलफनामे के जरिए बीएमसी ने ऑफिस में तोड़फोड़ के खिलाफ कंगना की चुनौती देनेवाली याचिका और इसकी भरपाई के लिए 2 करोड़ रुपये की मांग का विरोध किया है।

बीएमसी ने अपने इस हलफनामे में कहा, “कंगना ने तथ्यों को दबाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और वह किसी भी राहत के लिए उत्तरदायी नहीं है।” नगर निगम की तरफ से इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर हलफनामें यह कहा गया कि कंगना ने अवैध रूप से निर्माण किया जो स्वीकृत भवन योजना के विपरीत है और इसके खिलाफ अपने ऊपर लगे आरोपों को “निराधार” करार दिया।

हलफनामे के मुताबिक, ‘रिट याचिका और उसमें मांगी गई राहत कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करती हैं। याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए।’ बीएमसी की तरफ से एक अन्य हलफनामा उस वक्त दायर किया गया है जब कंगना रनौत के वकील ने पहले दायर हलफनामे पर प्रत्युत्तर दाखिल किया है।

दरअसल, जब शिवसेना और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग चरम पर थी, तब नौ सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत के बंगले में कथित अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी। इसके बाद कंगना रनौत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद उसी दिन अदालत ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

इसके बाद 15 सितंबर को रनौत ने अपनी संशोधित याचिका में बीएमसी की कार्रवाई को लेकर मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपये की मांग की थी। बता दें कि बीएमसी का आरोप है कि कंगना के दफ्तर का कुछ हिस्सा कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करता है और इसी वजह से यह कार्रवाई की गई है। जबकि कंगना इन आरोपों से इनकार कर चुकी हैं।

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