18 नवंबर तक रहेंगे जेल में या मिलेगी बेल? अर्नब गोस्वामी की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई कर सकता है बॉम्बे हाईकोर्ट

रिपब्लिक टीवी (Republic TV) के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) ने मंगलवार को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की है। अर्नब गोस्वामी ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने 2018 में आत्महत्या के मामले में गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। गोस्वामी और दो अन्य पर कथित तौर पर 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक दिन पहले सोमवार को अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वो बेल के लिए निचली अदालत में जाएं।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को अर्नब गोस्वामी को करारा झटका देते हुए  2018 में इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अलीबाग पुलिस ( Alibag Police) ने गिरफ्तार किया था। उनको मुंबई स्थित उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई थी। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि अर्नब अगर चाहें तो अगले चार दिनों में इस आदेश को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय में जा सकते हैं।

गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने उसके आवास से चार नवंबर को गिरफ्तार किया था। यह मामला 2018 का है, जिसमें एक इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक (interior designer Anvay Naik) ने गोस्वामी की ओर से बकाया राशि नहीं दिए जाने पर उसने और उसकी मां ने आत्महत्या कर ली थी। अर्नब को इस मामले में स्थानीय अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आरोपी अपराध दंड संहिता की धारा 439 के तहत सत्र न्यायालय की शरण में जाता है तो इसे एक बाधा के रूप में नहीं लिया जाएगा।

इस मामले में अर्नब के अलावा दो अन्य आरोपियों, फिरोज शेख (Feroze Shaikh) तथा नीतेश सारदा (Nitish Sarda) को भी गिरफ्तार किया गया था। अर्नब ने अंतरिम जमानत की मांग की थी और गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उसे चुनौती दी है। मुंबई पुलिस ने अपने आवेदन में सेशन कोर्ट से अनुरोध किया था कि निचली अदालत के आदेश को रद्द किया जाए और तीनों आरोपियों को उनकी हिरासत में भेजा जाए।

गोस्वामी को रविवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित तलोजा जेल (Taloja jail) शिफ्ट कर दिया गया। पहले उनको अलीबाग जेल (Alibag prison) के लिए एक स्कूल में बनाए गए कोरोना सेंटर में रखा गया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि न्यायिक हिरासत के दौरान अर्नब गोस्वामी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, इसके बाद उन्हें तलोजा जेल शिफ्ट कर दिया गया।

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