विमान के भीतर फोटोग्राफी करते कोई मिला तो दो सप्ताह के लिए उड़ान होगी निलंबित

नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) ने शनिवार को कहा कि अगर किसी पूर्व निर्धारित उड़ान में किसी को फोटोग्राफी करते हुए पाया गया तो उस मार्ग पर उड़ान को दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।

डीजीसीए को इंडिगो की बुधवार की चंडीगढ़-मुंबई की एक उड़ान में सुरक्षा और सामाजिक दूरी संबंधी प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन का पता चला था जिसमें अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी यात्रा की थी। इसके बाद डीजीसीए ने शुक्रवार को इंडिगो से ‘उचित कार्रवाई करने को कहा था।

बुधवार को विमान के भीतर के घटनाक्रम के एक वीडियो के अनुसार संवाददाता और कैमरामैन रनौत की प्रतिक्रिया लेने के लिए आपस में धक्कामुक्की करते और भीड़ लगाते देखे गये।

डीजीसीए ने शनिवार को अपने आदेश में कहा, फैसला किया गया है कि अब से यदि किसी पूर्व निर्धारित यात्री विमान में इस तरह का कोई उल्लंघन (फोटोग्राफी) होता है तो उस मार्ग पर उड़ान को अगले दिन से दो सप्ताह की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। यह आदेश भारत की सभी घरेलू एयरलाइनों को भेजा गया है।

आदेश में कहा गया है कि विमान नियमावली 1937 के नियम 13 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को विमान के अंदर कोई भी तस्वीरें लेने की अनुमति नहीं है। डीजीसीए या नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इस तरह की अनुमति होने पर ही ऐसा किया जा सकता है।

इसमें कहा गया है, ”यदि किसी पूर्व निर्धारित यात्री विमान में इस तरह का कोई उल्लंघन (फोटोग्राफी) होता है तो उस मार्ग पर उड़ान को अगले दिन से दो सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और इसे ”केवल एयरलाइन द्वारा उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सभी आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के बाद ही बहाल किया जाएगा।

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