स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Family & Health Welfare) ने रविवार को दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों (International Passengers) के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. ये नए दिशानिर्देश 8 अगस्त रात 12.01 मिनट से लागू हो जाएंगे. नए दिशानिर्देशों के मुताबिक सभी यात्रियों को अपनी तय यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले http://newdelhiairport.in पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा. मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पोर्टल पर भी ये जानकारी दी गई है कि यात्रियों को लौटने के बाद अनिवार्य 14 दिन के क्वारंटाइन में रहना होगा. इसमें 7 दिन संस्थागत क्वारंटाइन होगा जिसका खर्च उन्हें खुद उठाना होगा जबकि 7 दिन वह होम आईसोलेशन में रहेंगे जहां वह लगातार अपने स्वास्थ्य पर नजर बनाए रहेंगे.

स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार, सिर्फ किसी परेशानी, जैसे प्रेग्नेंसी, परिवार में किसी की मृत्यु, गंभीर बीमारी या फिर 10 साल से कम उम्र के माता-पिता को ही होम क्वारंटाइन रहने की इजाजत दी जाएगी. पहुंचने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट सौंपने के बाद भी संस्थागत क्वारंटाइन से छूट मिल सकती है. ये टेस्ट यात्रा से पहले के 96 घंटे के भीतर होना जरूरी है. यात्रा से पहले यात्रियों को टिकट के साथ संबंधित एजेंसियां डू एंड डोंट्स की एक लिस्ट देंगी, उसमें ब्यौरेवार तरीके से बताया जाएगा कि यात्री क्या कर सकते हैं क्या नहीं.

Coronavirus: Stranded Indians in US ask India to operate more ...

सभी यात्रियों को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का सुझाव दिया गया है.

 

इन बातों का रखना होगा ध्यान

बोर्डिंग के समय सिर्फ बिना लक्षण वाले मरीजों को ही स्क्रीनिंग कराने के बाद जाने की अनुमति होगी. जमीनी रास्ते से आ रहे लोगों को भी इन नियमों का पालन करना होगा. बोर्डिंग के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करना होगा. यात्रा के दौरान जिन लोगों ने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरा है उन्हें फ्लाइट में इसे भरना होगा और उसकी कॉपी हेल्थ और इमीग्रेशन अधिकारियों को देनी होगी.

 

फ्लाइट में मास्क पहनना, आस-पास साफ सफाई रखना और हाथ साफ रखना बेहद जरूरी हैं. इसका ख्याल फ्लाइट या शिप के क्रू मेंबर्स लगातार रखेंगे.

पहुंचने के बाद मानने होंगे ये नियम

गंतव्य तक पहुंचने के बाद सोशल डिस्टेंसिग का ख्याल रखते हुए बाहर निकलना होगा. एयरपोर्ट, सी पोर्ट और लैंडपोर्ट पर संबंधित अधिकारियों से थर्मल स्क्रीनिंग कराना अनिवार्य है. लक्षण दिखने वाले यात्री को तत्काल प्रभाव से आईसोलेशन में रहना होगा और उसे चिकित्सा संबंधी सहायता मुहैया कराई जाएगी. थर्मल स्क्रिनिंग के बाद जिन लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन से छूट दी गई है उन्हें 14 दिन के होम क्वारंटाइन से पहले संबंधित राज्य के काउंटर पर इसे बताना होगा.

किसी भी लक्षण के दिखने पर संबंधित व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर को बताया होगा.