प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि लॉकडाउन का चौथा चरण अलग कलेवर का होगा और पहले की तुलना में इसमें कफी बदलाव होगा।

केंद्र सरकार ने रविवार को देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया। देश में लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें राज्यों को कई अधिकार दिए गए हैं जिसके तहत राज्य स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से प्रतिबंध संबंधी निर्णय स्वयं ले सकेंगे। जानिए नए दिशा-निर्देशों में राज्यों को क्या-क्या अधिकार मिले…

राज्य करेंगे जोन का निर्धारण : रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण करने का अधिकार अब राज्यों को दे दिया गया है। हालांकि, इस निर्धारण के लिए राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों का पालन करना होगा।अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर बसों का परिचालन को अनुमति दे दी गई है। लेकिन इसके लिए संबंधित राज्यों की अनुमति अनिवार्य होगी। विभिन्न राज्य आपसी समन्वय से बसों का संचालन कर सकेंगे।
सैलून को भी खुलने की अनुमति : पूर्व के दिशानिर्देशों में सैलून (नाई की दुकानों) को न खोलने की बात कही गई थी, लेकिन नए दिशानिर्देशों में इसका जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि सैलून को खुलने की अनुमति देने का फैसला राज्यों के हाथ में होगा।
स्पेशल ट्रेनों के अलावा बाकी को अनुमति नहीं : लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र ने ट्रेनों के संचालन को अनुमति नहीं दी थी। हालांकि, बाद में रेलवे ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन और अन्य के लिए राजधानी स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की थी। लॉकडाउन के चौथे चरण में भी स्पेशल ट्रेन के अलावा यात्री ट्रेनों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।
ई-कॉमर्स को रेड जोन में भी अनुमति : लॉकडाउन के तीसरे चरण में रेड जोन में ई-कॉमर्स को केवल आवश्यक सेवाओं की डिलिवरी की अनुमति दी गई थी। लेकिन, चौथे चरण के दिशानिर्देशों में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में अब रेड जोन में भी ई-कॉमर्स कंपनियों को जरूरी और गैर-जरूरी वस्तुओं की डिलिवरी को अनुमति रहेगी।
रिक्शा-ऑटो को रेड जोन में भी अनुमति : रिक्शॉ और ऑटोरिक्शा के संचालन पर रोक संबंधी कोई निर्देश नए दिशानिर्देशों में नहीं दिया गया है। ऐसे में रेड जोन में भी इन सेवाओं को अनुमति रहेगी।

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