देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है. वहीं 4 मई यानी आज से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो रही है. इस लॉकडाउन की मियाद 17 मई तक की है. हालांकि इस बार लॉकडाउन में केंद्र सरकार की तरफ कई रियायतें भी दी गई हैं.

लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने के साथ ही केंद्र सरकार ने कई आर्थिक गतिविधियों में छूट का ऐलान किया है. हालांकि कुछ सेवाओं पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेंगी. वहीं दूसरी ओर कई राज्य सरकारें भी लॉकडाउन में केंद्र के फैसले के बाद रियायतें दे रही हैं.

दिल्ली

दिल्ली सरकार 4 मई से कुछ रियायतें देने जा रही है. इनमें सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे. जो जरूरी सेवाओं से संबंधित हैं, वहां 100 प्रतिशत लोग आएंगे. गैर-जरूरी सरकारी सेवाओं में डिप्टी सेक्रेट्री और 33 फीसदी स्टाफ आएगा. निजी संस्थान में भी 33 फीसदी स्टाफ आएगा. स्टेशनरी, सभी तरह की स्टैंड-अलोन शॉप खुलेंगी. शराब की दुकानें खुलेंगी. जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियां भी खुलेंगी. उनकी सप्लाई चेन भी खुलेगी. आईटी हार्डवेयर, ई-कॉमर्स में जरूरी सेवाएं रहेंगी. वहीं शादी में 50 लोगों को इजाजत और किसी की मौत होने पर 20 लोगों की जुटने की इजाजत दी गई है.

स्कूल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स, सोशल, पॉलिटिकल, सांस्कृतिक जमावड़ा बंद रहेगा. सैलून भी बंद रहेंगे. होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलना बंद होगा. पब्लिक ट्रैवल सिस्टम मेट्रो, बस, रेल, एयर, रिक्शा, ऑटो रिक्शा सेवा बंद रहेंगी. 65 साल से ऊपर बुजुर्ग, गर्भवती, कोई अन्य बीमारी, 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में रहेंगे. कनॉट प्लेस, मॉल और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सामान की दुकान खुलेंगी.

उत्तर प्रदेश
सोमवार से उत्तर प्रदेश के ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का संचालन होगा. इनका संचालन 50 फीसदी सीटों के साथ किया जाएगा, जो जिले की सीमाओं में ही होगा. वहीं टैक्सी शहर के भीतर सिर्फ दो सवारियों को बिठाकर चल सकती है. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने एहतियात के साथ औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने के निर्देश दिए हैं. शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ इजाजत है. सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी. आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों को अनुमति होगी. गैर आवश्यक गतिविधियों का आवागमन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक के लिए नहीं होगा.

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं. कंटेनमेंट या हॉटस्पॉट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी. एमएमआर और पीएमआर क्षेत्रों में दुकानों कुछ शर्तों के साथ खोली जाएंगी. स्टैंड अलोन शॉप को ही खोलने की अनुमति दी जाएगी. मॉल और प्लाजा में दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी. केवल गैर-जरूरी कमोडिटीज की 5 दुकानें ही हर लेन में खुली रहेंगी. जरूरी दुकानों के लिए संख्या नहीं निर्धारित की गई है. शराब की दुकानें खुली रहेंगी लेकिन उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाएगी, जो किसी भी मॉल और रेस्त्रां का हिस्सा नहीं होंगी. सैलून पर पाबंदी लागू रहेगी.

मध्य प्रदेश
सभी जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों में सभी प्रकार की हवाई यात्रा, रेल सेवाएं, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं, एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान (ऑनलाइन अध्ययन को छोड़कर), सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटेरियम, सामुदायिक भवन और इनके समरूप अन्य स्थान शामिल हैं. स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी. इसी प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां भी प्रतिबंधित होंगी. सभी धार्मिक स्थान, पूजन स्थल बंद रहेंगे. सभी जोन में 60 वर्ष की आयु से अधिक के नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे और केवल अत्यावश्यक कार्य या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जा सकेंगे. इसी प्रकार शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.

रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर संचालित होने वाली गतिविधियों में चार पहिया वाहन में अधिकतम तीन लोग (एक ड्राइवर, दो यात्री) को अनुमति है. इसके अलावा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, निर्यात इकाइयां, औद्योगिक क्षेत्र (एक्सेस कंट्रोल के साथ), अत्यावश्यक वस्तुओं की सेवा और निर्माता, ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन की निरंतरता आवश्यक है, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाइयां, जूट उद्योग, पैकेजिंग इकाइयां, नगरीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य, जिनमें केवल स्थानीय श्रमिक शामिल हो, को अनुमति दी गई है. इसी प्रकार नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निर्माण गतिविधियां, आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी ई-कॉमर्स की गतिविधियां, निजी कार्यालय (33 प्रतिशत अमले के साथ) और सरकारी कार्यालय (अधिकारी 100 प्रतिशत एवं कर्मचारी 33 प्रतिशत अमले के साथ) संचालित हो सकेंगे.

वहीं ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर, जिले के भीतर और जिले से बाहर बसों का संचालन नहीं किया जा सकेगा. मनरेगा के कार्य आदि सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति होगी. वहीं वे गतिविधियां जो सभी जोन में प्रतिबंधित हैं, उनको छोड़कर ग्रीन जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होगी. इसके अंतर्गत कृषि संबंधित सभी कार्य, सभी प्रकार की दुकानें खोली जाएंगी. ऑटो सेवा, नगर सेवा की बसें, ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार के उद्योग, समस्त निर्माण कार्य, वाहन शोरूम, उपकरण मरम्मत, वाहन सर्विसिंग, मनरेगा के कार्य, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात इकाइयां, औद्योगिक क्षेत्र (एक्सेस कंट्रोल के साथ), अत्यावश्यक वस्तु सेवाओं के निर्माता उद्योग और ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन की निरंतरता आवश्यक हो, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाइयों को अनुमति होगी.

ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसें भी चल सकेंगी और बस डिपो भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे. वहीं ग्रीन जोन में विवाह कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दे सकेंगे. रेड और ऑरेंज जोन के बाहरी हिस्सों में भी स्थानीय प्रशासन वहां की स्थिति के अनुरूप सीमित संख्या में व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दे सकेंगे. अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी.

बिहार
बिहार में कोविड-19 के तेजी से हो रहे फैलाव को देखते हुए बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि अब प्रदेश में केवल 2 जोन (रेड और ऑरेंज) होंगे. सरकार ने फैसला लिया है कि अब इन्हीं दोनों जोन के आधार पर 17 मई तक चलने वाले लॉकडाउन में लोगों को छूट दी जाएगी. सरकार ने कहा है कि अब प्रदेश में ग्रीन जोन नहीं होगा. राज्य सरकार ने कहा है कि 13 जिले जो ग्रीन जोन थे, उन्हें भी ऑरेंज जोन माना जाएगा. रेड जोन में आने वाले 5 जिलों में बिहार सरकार ने कहा है कि इन सभी जिलों में वहां के जिलाधिकारी हालात को देखते हुए किन-किन चीजों में छूट दी जाएगी, इसका फैसला करेंगे. वहीं भारत सरकार के मानदंडों के हिसाब से ऑरेंज जोन में आने वाले सभी जिलों में सोमवार से सभी प्रकार के निर्माण कार्य, सभी प्रकार के वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स, सैलून और स्पा खोलने की इजाजत दी गई है. इन जिलों में सभी प्रकार के उद्योगों को भी चलाने की इजाजत दी गई है.

जम्मू कश्मीर
जम्मू कश्मीर में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कंस्ट्रक्शन, औद्योगिक इंडस्ट्री, दुकानों को अनुमति होगी. रेड जोन जिलों में जरूरी वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स को होम डिलीवरी की इजाजत होगी. ऑरेंज जोन जिलों में टैक्सी और कैब को एक ड्राइवर और दो सवारी के साथ चलने की इजाजत होगी. ऑरेंज जोन में 33 फीसदी स्टाफ के साथ प्राइवेट ऑफिस को काम करने की इजाजत होगी. साथ ही 50 फीसदी यात्रियों के साथ बस सिर्फ जिले में ही चल सकेंगी.

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