लॉकडाउन 4.0: अगर आपके पास है कार या बाइक तो ये हैं ड्राइविंग के नियम और शर्तें
लॉकडाउन 4.0: अगर आपके पास है कार या बाइक तो ये हैं ड्राइविंग के नियम और शर्तें

18 मई से देशव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। अब केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत और सार्वजनिक परिवहन वाहनों के इस्तेमाल पर लागू कई प्रतिबंधों को हटाने का एलान किया है।

गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं जो अब निजी यात्री वाहनों के साथ-साथ बसों को एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने की अनुमति देते हैं। खास बात यह है कि यह महत्वपूर्ण छूट तीनों जोन- रेड, ऑरेंज और ग्रीन में मान्य होंगे। हालांकि ये नियम देश में कहीं भी कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में रहने वालों पर लागू नहीं होंगे।

तीनों जोन में ऑटो रिक्शा, टैक्सी और बसों को चलाने की अनुमति दी गई है। अब तक सिर्फ टैक्सी को ही ग्रीन और ऑरेंज जोन में चलने की अनुमति थी। हालांकि यह मुद्दे पर प्रतिबंध जारी है कि एक समय में कितने यात्री एक वाहन में यात्रा कर सकते हैं। सभी जोन में ऑटो और टैक्सी में सिर्फ 1 यात्री को ही यात्रा की अनुमति है, जबकि निजी वाहन में चालक के अलावा 2 यात्री जा सकते हैं। रेड जोन में दोपहिया वाहनों पर चालक के पीछे दूसरी सवारी को बैठने की अनुमति नहीं है।

लॉकडाउन 3.0 की तरह ही इन सभी गतिविधियों के लिए प्रतिदिन केवल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही अनुमति है। शाम 7 बजे के बाद केवल आवश्यक सेवाओं और वैध कर्फ्यू पास धारक लोगों को ही कहीं आने जाने की अनुमति है। 65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम आयु वाले और गर्भवती महिलाएं अभी भी सभी क्षेत्रों में हर समय बाहर नहीं निकल सकते हैं।

इन नियमों का यह भी मतलब है कि आपके पड़ोस के गैराज के साथ-साथ गाड़ियों के सर्विस सेंटर भी खुल सकते हैं, बशर्ते वे स्वच्छता और सामाजिक दूरी के सभी दिशानिर्देशों का पालन करें। हालांकि केंद्र ने यह भी कहा है कि राज्य उनके क्षेत्रों में मौजूदा स्थितियों के अनुसार इन नियमों को बदल सकते हैं।

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