दैनिक जीवन से जुड़ी सभी चीजें तेजी से तकनीक आधारित हो रही हैं। बैंक से जुड़े लगभग सभी कामकाज भी अब Technology Based हो चुके हैं। Online Banking ने कस्टमर्स के बैंक के चक्कर लगाने के झंझट को लगभग खत्म कर दिया है। पैसों का लेन-देन भी अब ऑनलाइन ही होने लगा है। अब बैंक या ATM की लाइन में लगकर पैसा निकासी की बजाय Online Money Transfer ही बेहतर विकल्प हो चुका है। यह समय की बचत करने के साथ सुरक्षित भी रहता है। हालांकि, कई बार छोटी सी चूक समस्या पैदा कर देती है। कई बार मामले सामने आते हैं कि कस्टमर द्वारा गलत बैंक खाते (Wrong Bank Account) में गलती से पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। ऐसा हो तो RBI द्वारा बनाई गई गाइडलाइन को तत्काल फॉलो करना चाहिए।

यह कहता है RBI

आमतौर पर ऐसा अक्सर गलत अकाउंट नंबर दर्ज करने से होता है। यह गलती होने के बाद ज्यादातर कस्टमर्स को समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। RBI के अनुसार अगर किसी ग्राहक ने गलती से किसी गलत बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो इस सूरत में सबसे पहले उस बैंक को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए जिसमें ग्राहक का खाता है।

सूचना मिलने के बाद बैंक उस संबंधित खाताधारक से बात करता है जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है। इसके बाद ही खाताधारक के अकाउंट से पैसा डिडक्ट किया जा सकता है।

पैसा लौटाने से मना करने पर करें ये काम

कई बार यह भी सामने आता है कि जिस खाते में राशि गलती से जमा हो गई है, उसका खाताधारक पैसा लौटाने से मना कर देता है। ऐसी सूरत में ग्राहक के पास अधिकार है कि वह उसके खिलाफ कोर्ट का रास्ता अपनाते हुए लीगल एक्शन लें। हालांकि, आमतौर पर ज्यादातर मामलों में बैंक की ओर से बात की जाने पर रिसीवर पैसा लौटाने को तैयार हो जाते हैं।

इतना ही नहीं ग्राहक चाहे तो इस मामले में पैसा न लौटाने वाले खाताधारक के खिलाफ FIR भी दर्ज करा सकता है और कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकता है।

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