मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज हसमुख को प्रसारित करने पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया. बता दें, कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि ये वेब सीरीज वकीलों की छवि को नुकसान पहुंचाती है.

जस्टिस संजीव सचदेवा ने वकील आशुतोष दुबे द्वारा दाखिल की गई याचिका को खारिज किया है. हसमुख के प्रसारण पर हमेशा के लिए रोक लगाने की मांग करने वाली मुख्य याचिका पर जुलाई में सुनवाई होगी. इस याचिका को एडवोकेट श्रीकृष्णा राजगोपाल ने दायर किया है. उनकी मांग है कि या तो इस सीरीज के प्रसारण पर रोक लगाई जाए या फिर कुछ कंटेंट को हटाया जाए. हसमुख के चौथे एपिसोड पर उन्हें खास आपत्ति है. उनका कहना है कि ये वेब सीरीज वकीलों की छवि और सम्मान को धूमिल करती है.

याचिकाकर्ता का दावा है सीरीज में चौथे एपिसोड में वकीलों को चोर, लुटेरे, गुंडे और रेपिस्ट के तौर पर दिखाया गया है. उन्होंने सीरीज के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर से ऑनलाइन माफी की भी मांग की है.इस सीरीज में वीर दास लीड रोल में हैं. कोर्ट के फैसले से सीरीज के मेकर्स को राहत मिली है. हसमुख एक डार्क कॉमेडी वेब शो है, जिसे निखिल गोनसाल्वेस ने डायरेक्ट किया है. इसमें वीर दास के अलावा रणवीर शौरी, रवि किशन, मनोज पाहवा, अमृता बाग्ची शामिल हैं. इसकी कहानी एक स्मॉल टान कॉमेडियन की है जो एक सीरियल किलर भी है. हसमुख को नेटफ्लिक्स पर 17 अप्रैल को प्रसारित किया गया.

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