होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन कर्ज की ईएमआई चुका रहे लोगों के लिए आरबीआई ने फिर राहत दी है। अब जून, जुलाई और अगस्त की अपनी EMI चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ने से मोरोटॉरियम और दूसरी राहते तीन महीने तक और बढ़ाई जा रही हैं। अब ईएमआई देने पर राहत 1 जून से 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाई जा रही है। यानी अगर आप अगले 3 महीने तक अपने लोन की ईएमआई नहीं देते हैं तो बैंक दबाव नहीं डालेगा।

दरअसल आरबीआई को यह निर्णय इसलिए करना पड़ा कि लॉकडाउन के जारी रहने से लोगों की आय का फ्लो ​फिर से सुचारू नहीं हो पाया है। लोग ईएमआई मॉरेटोरियम की मौजूदा 31 मई तक की अवधि के खत्म होने के बाद मौजूदा परिस्थिति में अपना कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए मॉरेटोरियम को और तीन माह तक बढ़ाना पड़ा। यह कर्ज लेने वालों और बैंकों दोनों के लिए इस मुश्किल वक्त में मददगार रहेगा।

कौन लेता है टर्म लोन

टर्म लोन लोगों के घर खरीदने, कार खरीदने या दूसरी जरूरतों को पूरा करता है। ऐसे लोग इन जरूरतों को पूरा करने लिए बैंकों से कर्ज लेते हैं। छोटी फर्मों को भी अपना कारोबार बढ़ाने के लिए अक्‍सर कर्ज की जरूरत पड़ती है।अपनी जरूरत के हिसाब से इसे छोटी या लंबी अवधि के लिए कोई ले सकता है।

मोराटोरियम का क्या  है? 

मोराटोरियम उस अवधि को कहते हैं जिस दौरान आपको लिए गए कर्ज पर ईएमआई का भुगतान नहीं करना पड़ता है। इस अवधि को ईएमआई हॉलीडे के रूप में भी जाना जाता है। आमतौर पर ऐसे ब्रेक की पेशकश इसलिए की जाती है ताकि अस्थायी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाले व्यक्तियों को इससे उबरने में मदद मिले।
27 मार्च को घोषित किया था विकल्प

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 27 मार्च को बैंकों व वित्तीय संस्थानों को 1 मार्च 2020 तक बकाया सभी टर्म लोन्स लेने वालों को EMI के भुगतान पर 3 माह का मोरेटोरियम उपलब्ध कराने को कहा था। इस विकल्प में ग्राहक मार्च, अप्रैल और मई माह की अपनी EMI चाहें तो होल्ड कर सकते हैं।  हालांकि EMI स्थगन के इन तीन महीनों की अवधि के दौरान ब्याज लगता रहेगा, जो बाद में एक्स्ट्रा EMI के तौर पर देना होगा। जो ग्राहक अपनी EMI होल्ड नहीं करना चाहते, उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उनकी EMI वैसे ही कटती रहेगी, जैसे कट रही थी।

इसके साथ ही अब इन तरह के सभी ऋणों की अदायगी को तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया था।  ऋण स्थगन के तहत लोगों से कर्ज के लिए उनके खातों से ईएमआई नहीं ली गई। रिजर्व बैंक की ताजा घोषणा के बाद 31 अगस्त को ऋण स्थगन की अवधि खत्म होने के बाद ही ईएमआई भुगतान शुरू होगा।

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