नई दिल्ली: इलीगल कलेक्टिव इन्वेवस्टमेंट स्कीम के मामले में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) ने मंगलवार को PACL Ltd के निवेशकों से कहा है कि अगर उन्होंने 5,000 रुपये तक का दावा किया है तो अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर लें और अगर उसमें कोई गलती है तो उसे 31 जुलाई तक सुधार लें ताकि रिफंड प्रकिया की शुरुआत जल्द से जल्द की जा सके। दावे के आवेदन की स्थिति देखने के लिए 24 जनवरी से ही ऑनलाइन पोर्टल परिचालन में है।

आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020
अधिकारी मार्केट रेगुलेट ने अपने बयान में कहा है कि आवेदन की स्थिति जांचने और किसी गलती में सुधार की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 है। PACL ने निवेशकों से कृषि और रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर पैसे जुटाए थे।
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सेबी ने पाया कि 18 साल की अवधि के दौरान इलीगल कलेक्टिव इन्वेवस्टमेंट स्कीम के जरिये इस कंपनी ने 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई थी।

आवेदन में कुछ गलतियों की वजह से प्रोसेसिंग में आई दिक्कत
सेवानिवृत जस्टिस आर एम लोढ़ा की अध्यवक्षता में एक कमेटी बनाई गई जो PACL के निवेशकों के रिफंड का प्रबंधन करती है। सेबी ने जनवरी में कहा था कि 3.81 लाख से अधिक निवेशकों के 5000 रुपए तक के दावे के रिफंड का भुगतान हो चुका है।
हालांकि, रिफंड के आवेदन में कुछ गलतियों की वजह से कुछ आवेदनों की प्रोसेसिंग नहीं हो पाई थी। डिफॉल्टरों को आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर योजनाओं को बंद करने और निवेशकों को पैसा वापस करने का निर्देश दिया गया था।

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