यूपी में लगातार आ रहे प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में अभी तक किसी भी छूट का एलान नहीं किया है। सरकार से जुड़े हुए सूत्रों का मानना है कि अगर छूट दे दी गई तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि, सरकार इस पर मंथन कर रही है और आज विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समस्त कैबिनेट मंत्रियों व समस्त राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के साथ इस संबंध में विचार-विमर्श करेंगे। बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने रविवार को इस संबंध में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श भी किया।

हालांकि, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण में सोमवार से कंटेनमेंट जोन के बाहर सैलून समेत सभी दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दी है। हवाई उड़ानों, रेल और मेट्रो सेवा पर रोक जारी रहेगी। राज्यों की आपसी सहमति से अंतरराज्यीय बसें व निजी वाहन चलाने की मंजूरी दी गई है। रेस्तरां बंद रहेंगे, लेकिन खाने की होम डिलीवरी होगी। बिना दर्शक स्टेडियम व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की अनुमति होगी। सभी दुकानों पर छह फुट की दूरी बनाए रखनी होगी और पांच से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे।

जोन तय करने का अधिकार राज्यों को
केंद्र ने जोन तय करने का अधिकार भी राज्यों को दिया है। विभिन्न जिलों के डीएम रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट व बफर जोन तय करेंगे। हालांकि, उन्हें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। स्कूल और कॉलेज, राजनीतिक-धार्मिक आयोजनों, सिनेमा हॉल, मॉल और जिम को बंद रखने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाने का संकेत दिया था। हालांकि, यह उम्मीद जताई जा रही थी कि लॉकडाउन-4 में सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों के साथ मेट्रो सेवा शुरू करने  की इजाजत भी दी जाएगी।

लखनऊ में फिलहाल कोई नई राहत नहीं
राजधानी में फिलहाल कोई नई राहत नहीं दी गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा कि राजधानी में पहले की तरह ही लॉकडाउन का पालन करना होगा। रेस्तरां से होम डिलीवरी, होजरी, सैलून पर पाबंदी जारी रहेगी। जरूरी व आवश्यक सेवाओं का संचालन जारी रहेगा। एकल दुकानें ही खुलेंगी। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, जनपदीय, अंतरजनपदीय बस परिवहन पर पहले की ही तरह प्रतिबंध लागू रहेगा।

हॉटस्पॉट इलाकों में जारी रहेगी सख्ती
– हॉटस्पॉट इलाके में सख्ती रहेगी। कंटेनमेंट जोन में घरों से बाहर निकलने पर कड़ी निगरानी व नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया गया है।
– केवल जरूरी वस्तुओं की पूर्ति और आपात स्थिति में ही लोगों को बाहर निकलने की इजाजत है। युद्धस्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी।

इनके संचालन की होगी अनुमति
निजी क्लीनिक और नर्सिंग होम, सीएमओ की अनुमति से खुल सकेंगे। शहरी-ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। नगर क्षेत्र में मुख्य सड़क के दोनों ओर मार्केट या कॉम्प्लेक्स में केवल आवश्यक सेवाओं की सिंगल दुकानें खुलेंगी।

खुलेंगे सभी सरकारी व निजी ऑफिस
सरकारी व निजी कार्यालय 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ संक्रमण से निपटने को तय मानकों के साथ ही खुलेंगे। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ चलने की अनुमति होगी। शहर में उन साइटों पर जहां निर्माण साइट पर ही मजदूर रुकते हों व ग्रामीण क्षेत्र में सभी निर्माण हो सकेंगे। सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य सामूहिक गतिविधियां, जुलूस, धर्मस्थल बंद रहेंगे।

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