उत्तर प्रदेश में शराब, बीयर व भांग की लाइसेंसी दुकानों से बिक्री का समय बढ़ा दिया गया है। अब यह सभी दुकानें सुबह दस बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगी। बीती 4 मई को लॉकडाउन में ढील के दरम्यान के जब यह दुकानें खोले जाने का फैसला हुआ था तो बिक्री का समय सुबह दस बजे से शाम सात बजे तक का तय हुआ था।

सोमवार को प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव अनिल कुमार की ओर से इस बाबत आदेश जारी किया गया।  आदेश में कहा गया है कि चूंकि पहली जून से सभी बाजार सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। इसलिए अब शराब, बीयर व भांग की लाइसेंसी दुकानें भी सुबह दस बजे से रात नौ बजे बिक्री करेंगी।

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आदेश में फिर दोहराया गया है कि सार्वजनिक स्थान पर मदिरापान निषिद्ध रहेगा। इसके अलावा इस बाबत 3 मई को जारी अन्य आदेश भी यथावत रहेंगे। इनके तहत देसी शराब की फुटकर दुकान और माडल शाप में बैठकर लोग शराब, बीयर आदि नहीं पी सकेंगे। इसी तरह बीयर की फुटकर दुकान के सामने खड़े होकर पीने की भी मनाही है।

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