प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि से 10 हजार रुपए का कर्ज लेने वालों को समय पर किस्त देने पर 1600 रुपये का फायदा होगा। इसमें 402 रुपये सब्सिडी और 1200 रुपये कैशबैक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। केंद्र सरकार से भेजे गए दिशा-निर्देश के आधार पर नगर विकास विभाग जल्द ही नियमावली जारी करेगा और इसके बाद पटरी दुकानदारों को कर्ज देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित हुए पटरी दुकानदारों को नए सिरे से कारोबार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये कर्ज देने की नीति जारी की है। देश के सभी राज्यों को यह नीति भेज दी गई है। नगर विकास विभाग अब इसके आधार पर अपनी नियमावली बना रहा है। इसके जारी होने के बाद यूपी में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले पटरी दुकानदारों को कर्ज दिया जाएगा।
इसके मुताबिक 10 हजार रुपये का कर्ज लेने वाले दुकानदार को कुल 12 माह माह में कर्ज वापस करना होगा। पहली किस्त 746 रुपये रुपये की होगी और इस पर 200 रुपये ब्याज होगा। इस हिसाब से 946 रुपये की ईएमआई आएगी। इसमें 58 रुपये यानी सात प्रतिशत दुकानदार को सब्सिडी और 100 रुपये कैशबैक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यानी उसे पहले किस्त पर 158 रुपये का फायदा होगा। इस हिसाब से उसे कर्ज चुकाने पर 402 रुपये का ब्याज सब्सिडी और 1200 रुपये कैशबैक प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
पात्रता की श्रेणी में आने वाले दुकानदार
पात्रता के श्रेणी में उन्हें माना जाएगा जिनका निकायों में पंजीकरण है। इसके साथ ही जिनके पास निकायों द्वारा जारी प्रमाण पत्र और वेंडिंग पहचान पत्र है। ऐसे विक्रेता भी पात्र माने जाएंगे जो सर्वेक्षण में चिह्नित कर लिए गए हैं और प्रमाण पत्र अभी जारी नहीं हो पाया है। ऐसे दुकानदारों के लिए प्रोविजनल सार्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया जाएगा।